कैपिटल गेन और F&O टैक्स कैलकुलेटर
शेयर बाज़ार की कमाई, F&O मुनाफ़ा और सैलरी, सब पर एक साथ टैक्स देखें।
और विकल्पटैक्स वर्ष, कटौतियां और बाकी सेटिंग (सामान्य डिफ़ॉल्ट पहले से लगे हैं)
शेयर / इक्विटी MF — शॉर्ट-टर्म गेन (12 महीने से कम): सीधे 20% टैक्स. शेयर / इक्विटी MF — लॉन्ग-टर्म गेन (12 महीने या ज़्यादा): हर साल पहले ₹1,25,000 टैक्स-फ़्री, फिर 12.5%.
ट्रेडिंग आय (स्लैब दर पर टैक्स)
स्पेकुलेटिव बिज़नेस आय
नॉन-स्पेकुलेटिव बिज़नेस आय
कम समय रखे डेट फ़ंड, सोना, प्रॉपर्टी
लंबे समय रखे डेट फ़ंड, सोना, प्रॉपर्टी — सीधे 12.5%
आपका कुल टैक्स
आपका टैक्स: ₹9,750
कैपिटल गेन्स टैक्स ₹9,750 · आपके पास बचेगा ₹1,90,250
पूरी गणना देखेंहर कदम, उसका नियम और आधिकारिक स्रोत
1. स्लैब दरों पर टैक्स वाली आय
- सैलरी और अन्य आय₹0
- स्लैब आय₹0
2. टैक्सेबल आय (स्लैब आय)
- ग्रॉस आय₹0
- स्टैंडर्ड डिडक्शन₹0
धारा 19 (पहले 16(ia)): नई व्यवस्था में ₹75,000 · आयकर विभाग
- टैक्सेबल आय₹0
3. इनकम टैक्स (स्लैब आय)
- स्लैब पर टैक्स₹0
धारा 202 (पहले 115BAC): नई व्यवस्था की स्लैब दरें · आयकर विभाग
- रिबेट के बाद टैक्स₹0
- हेल्थ और एजुकेशन सेस₹0
इनकम टैक्स का 4% · आयकर विभाग: टैक्स दरें
- कुल इनकम टैक्स₹0
4. कैपिटल गेन टैक्स (विशेष दरें)
- इक्विटी STCG टैक्स₹0
धारा 196 (पहले 111A): 12 महीने से कम रखी लिस्टेड इक्विटी के ₹0 पर 20% · आयकर विभाग
- इक्विटी LTCG टैक्स₹9,375
धारा 198 (पहले 112A): ₹1,25,000 से ऊपर के गेन पर 12.5% (₹75,000 टैक्सेबल) · आयकर विभाग
- सेस से पहले कैपिटल गेन टैक्स₹9,375
- हेल्थ और एजुकेशन सेस₹375
टैक्स का 4% · आयकर विभाग: टैक्स दरें
- कैपिटल गेन टैक्स₹9,750
5. कुल टैक्स
- स्लैब आय पर टैक्स₹0
- कैपिटल गेन टैक्स₹9,750
- कुल टैक्स₹9,750
6. टैक्स के बाद
- कुल आय₹2,00,000
- कुल टैक्स₹9,750
- टैक्स के बाद आय₹1,90,250
हर लाइन दिखाने के लिए राउंड की गई है, इसलिए लाइनों के जोड़ और कुल में 1 का फ़र्क हो सकता है।
पूरा ब्योरातालिकाएं, चार्ट और टैक्स बचत के सुझाव
आपकी कुल आय कहां जाती है
सालाना आय और गेन, आपके हाथ में बची रकम और हर तरह के टैक्स में बंटे हुए।
- कुल₹2,00,000
नियमित / ट्रेडिंग आय (स्लैब टैक्स)
अन्य आय + इंट्राडे + F&O + अन्य शॉर्ट-टर्म गेन।
नियमित आय पर टैक्स
₹0
कैपिटल गेन टैक्स (विशेष दरें)
यहां रिबेट (धारा 156 (पहले 87A)) या स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता।
कैपिटल गेन पर टैक्स
₹9,750
| कुल ग्रॉस आय | ₹2,00,000 |
| कुल टैक्स देनदारी | ₹9,750 |
| टैक्स के बाद शुद्ध आय | ₹1,90,250 |
कैपिटल गेन और F&O पर टैक्स कैसे लगता है
12 महीने से कम रखे लिस्टेड शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड बेचने पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर 20% टैक्स लगता है (धारा 196, पहले 111A)।
12 महीने या ज़्यादा रखने पर लॉन्ग-टर्म गेन (LTCG) में हर साल पहले ₹1,25,000 टैक्स-फ़्री हैं, उसके ऊपर 12.5% (धारा 198, पहले 112A)। डेट फ़ंड, सोना और प्रॉपर्टी जैसे दूसरे एसेट के लॉन्ग-टर्म गेन पर इंडेक्सेशन के बिना 12.5% (धारा 197, पहले 112)।
इंट्राडे और F&O कैपिटल गेन नहीं, बिज़नेस आय हैं। ये आपकी बाकी आय में जुड़कर स्लैब दर पर टैक्स होते हैं।
यह कैलकुलेटर सरचार्ज, लॉस सेट-ऑफ़/कैरी-फ़ॉरवर्ड और 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी ज़मीन या मकान के लिए पुराने विकल्प को शामिल नहीं करता। अगर आपकी बाकी आय बेसिक छूट सीमा से कम है, तो गेन का कुछ हिस्सा उस कमी में समा सकता है; यह भी यहां शामिल नहीं है। ऐसे मामलों में CA से सलाह लें।
सवाल-जवाब
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
शेयर पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है?
12 महीने से कम रखे लिस्टेड शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड पर 20%, और उस पर 4% सेस (धारा 196, पहले 111A)।
LTCG पर ₹1.25 लाख की छूट कैसे काम करती है?
साल के कुल इक्विटी LTCG में से पहले ₹1,25,000 पर टैक्स नहीं लगता। जैसे ₹3,00,000 के LTCG में ₹1,75,000 टैक्सेबल हैं: 12.5% से ₹21,875, और 4% सेस जोड़कर ₹22,750।
F&O मुनाफ़े पर कितना टैक्स लगता है?
F&O मुनाफ़ा नॉन-स्पेकुलेटिव बिज़नेस आय है, जो आपकी बाकी आय में जुड़कर आपकी स्लैब दर पर टैक्स होता है। इंट्राडे मुनाफ़ा स्पेकुलेटिव बिज़नेस आय है, वह भी स्लैब दर पर।
क्या कैपिटल गेन पर धारा 156 का रिबेट मिलता है?
यह कैलकुलेटर रिबेट सिर्फ़ स्लैब दर वाली आय पर लगाता है। विशेष दर वाले इक्विटी गेन (धारा 196 और 198) पर नई व्यवस्था का रिबेट नहीं दिया जाता।
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