भारत · FY 2026-27

हिंदी में टैक्स और सैलरी कैलकुलेटर

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FY 2026-27 में इनकम टैक्स: मुख्य बातें

1 अप्रैल 2026 से नया इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 लागू है, इसलिए FY 2026-27 को टैक्स ईयर 2026-27 भी कहा जाता है। टैक्स स्लैब पिछले साल जैसे ही हैं, बस धाराओं के नंबर बदले हैं: जैसे 80C अब धारा 123 है और 87A अब धारा 156।

नई टैक्स व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है। ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन और धारा 156 के रिबेट से ₹12.75 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता। पुरानी व्यवस्था में 80C, 80D, HRA और होम लोन जैसी कटौतियां मिलती हैं, लेकिन दरें ज़्यादा हैं।

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