भारत · FY 2026-27
हिंदी में टैक्स और सैलरी कैलकुलेटर
अपना इनकम टैक्स, इन-हैंड सैलरी और HRA छूट हिंदी में निकालें। हर नतीजे के साथ पूरी गणना, नियम और आधिकारिक स्रोत। English
पुरानी बनाम नई टैक्स व्यवस्था कैलकुलेटर
FY 2026-27 के लिए पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में अपना टैक्स मिलाएं और देखें किसमें कम टैक्स लगता है।
कैलकुलेटर खोलेंसैलरी कैलकुलेटर (CTC से इन-हैंड)
अपने CTC से PF, प्रोफ़ेशनल टैक्स और इनकम टैक्स कटने के बाद हर महीने की इन-हैंड सैलरी निकालें।
कैलकुलेटर खोलेंHRA छूट कैलकुलेटर
FY 2026-27 के लिए टैक्स-फ़्री HRA निकालें, नए 8 शहरों वाले 50% नियम के साथ।
कैलकुलेटर खोलेंकैपिटल गेन और F&O टैक्स कैलकुलेटर
शेयर और म्यूचुअल फ़ंड पर STCG/LTCG, डेट, सोना या प्रॉपर्टी के गेन, इंट्राडे और F&O आय पर टैक्स का अनुमान।
कैलकुलेटर खोलेंजॉब ऑफ़र तुलना कैलकुलेटर
दो जॉब ऑफ़र साथ रखकर देखें कि किसमें हर महीने ज़्यादा इन-हैंड सैलरी आएगी।
कैलकुलेटर खोलें
FY 2026-27 में इनकम टैक्स: मुख्य बातें
1 अप्रैल 2026 से नया इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 लागू है, इसलिए FY 2026-27 को टैक्स ईयर 2026-27 भी कहा जाता है। टैक्स स्लैब पिछले साल जैसे ही हैं, बस धाराओं के नंबर बदले हैं: जैसे 80C अब धारा 123 है और 87A अब धारा 156।
नई टैक्स व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है। ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन और धारा 156 के रिबेट से ₹12.75 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता। पुरानी व्यवस्था में 80C, 80D, HRA और होम लोन जैसी कटौतियां मिलती हैं, लेकिन दरें ज़्यादा हैं।
साइनअप नहीं · कोई डेटा सेव नहीं · सब कुछ आपके ब्राउज़र में। आपके आंकड़े हमारे सर्वर पर नहीं भेजे जाते।